Posted On : 13 August, 2021
आपके पास ट्रक, पिकअप, थ्री व्हीलर, ऑटो रिक्शा, मिनी ट्रक, लोडिंग ट्रक अथवा कोई भी वाहन हो अब लाइसेंस बनवाने के लिए परिवहन विभाग के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइसेंस सहित करीब डेढ सौ सुविधाएं दिल्ली सरकार ने लोगों को घर बैठे मुहैया कराने की नई सुविधा का तोहफा दिया है। इसी के साथ हाल ही दिल्ली में ये सुविधाएं मिलना भी शुरू हो गई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फेसलैस सर्विस लांच करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक दिन है अब 21 वीं सदी के भारत की तर्ज पर काम हो रहा है। उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस की फेसलैस सुविधा के बारे में कहा कि अब ड्राइवर लाइसेंस के लिए दलालों के यहां चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। उनकी सरकार ने लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण काम है ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे बनवाना। अब केवल दो बार ही परिवहन कार्यालय जाना पड़ेगा पहला ड्राइविंग और दूसरा फिटनेस टेस्ट के लिए। योजना की लांचिंग के दौरान केजरीवाल ने यह भी बताया कि शिक्षा विभाग ने एक अंतरराष्ट्रीय बोर्ड के साथ करार किया है।
दिल्ली की बात की जाए तो यहां पहले ट्रक, बस, कार, पिकअप, थ्री व्हीलर आदि सभी प्रकार के वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बहुत टेढा काम माना जाता था। लोग इसके लिए दलालों को मुंहमांगा पैसा देकर लाइसेंस बनवाते थे। अब दिल्ली सरकार की फेसलैस योजना में किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस संबंध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार ने ही डोर स्टेप डिलीवरी की शुरूआत की थी। इसमें आफिस तो था लेकिन वहां आने की जरूरत नहीं थी। इसमें एक कर्मचारी आवेदक के घर जाता था। अब नई सुविधाओं में दफ्तर और फाइल सब खत्म कर दिए गए हैं। कर्मचारी भी आपके घर कागज लेने नहीं आएगा। सब कुछ घर बैठे ही संभव होगा। ड्राइविंग लाइसेंस की बात की जाए तो इसमें केवल फिटनेस टेस्ट और ड्राइविंग के लिए ही दो बार परिवहन दफ्तर जाना पड़ेगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ऐलान किया है कि केवल ड्राइविंग लाइसेंस तक ही सुविधा सीमित नहीं है बल्कि सभी विभाग इसी तर्ज पर लोगों को घर बैठे सारी सुविधाएं प्रदान करेंगे। यदि ड्राइविंग लाइसेंस की इस नई सुविधा की बात की जाए तो आपको बता दें कि दिल्ली में लोगों को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, पक्का ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, एनओसी, ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूवल, डुप्लीकेट परमिट, परमिट सरेंडर और परमिट ट्रांसफर करना ये तमाम सुविधाएं घर बैठे मिलेंगी।
आपके पास किस वाहन के संचालन का ड्राइविंग लाइसेंस है, इसकी क्या वैधता है? क्या इसे अन्य कोई वाहन चलाने में भी काम लिया जा सकता है। हैवी और लाइट वाहनों के लाइसेंस किस तरह उपयोग में लिए जाते हैं। आम तौर पर लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में लोगों को इसकी भिन्नताओं और इनके उपयोग के बारे में जानकारी नहीं होती। ट्रक जंक्शन पर हम आपको बताते हैं कि भारत में कितने प्रकार के लाइसेंस होते हैं और इनका कहां-कहां हो सकता है इस्तेमाल। भारत में अनेक प्रकार के वाहनों के संचालन के लिए अलग-अलग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की आवश्यकता होती है। देश में सर्वाधिक दुपहिया वाहन और कारों के लिए लाइसेंस बनवाए जाते हैं। इनका उपयोग यदि कोई ट्रक अथवा ट्रैक्टर ट्राली आदि चलाने में करता है तो वह गैर कानूनी है। इसी प्रकार यदि प्राइवेट वाहन के लाइसेंस से कोई कमर्शियल वाहन का संचालन करता है तो उसे परिवहन की चेकिंग के दौरान अवैध करार दिया जाएगा। यहां आपको सात प्रकार के वाहन लाइसेंस के बारे में बहुत ही उपयोगी जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। कौन से ड्राइविंग लाइसेंस का कहां उपयोग किया जाना है और वह कैसे बनता है। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होना आवश्यक है ताकि आप उस लाइसेंस का सही इस्तेमाल कर सकें।
सबसे पहले जानते हैं लाइट व्हीकल मोटर व्हीकल लाइसेंस के उपयोग के बारे में। इस लाइसेंस का इस्तेमाल आप कार या मोटरसाइकिल चलाने में कर सकते हैं लेकिन इसके आधार पर कमर्शियल काम नहीं कर सकते। इस प्रकार के वाहन लाइसेंस का उपयोग व्यक्तिगत तौर पर ही किया जा सकता है। इससे टैक्सी या ऑटो वाहन नहीं चला सकते।
दूसरे प्रकार का लाइसेंस है एलएमवी-एनटी। अगर आपके पास इस तरह का लाइसेंस है तो आपको बाइक या स्कूटर के लिए अलग से लाइसेंस बनवाने की कोई जरूरत नही होगी। इसी लाइसेंस से कार, स्कूटर और मोटरसाइकिल को चलाने की अनुमति है।
एफवीजी लाइसेंस बिना गियर वाली बाइक, स्कूटर या मोपेड को चलाने के लिए जारी किया जाता है। इन वाहनों का इंजन कितनी भी क्षमता वाले हों बस नियम यह है कि ऐसे वाहन बिना गियर वाले होने चाहिए। इस ड्राइविंग लाइसेंस से आप इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर चला सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों में गियर नहीं होते हैं। इसका उपयोग आजकल काफी होने लगा है।
जैसा कि नाम से ही विदित है एमसीईएक्स-50 सीसी यानि इस ड्राइविंग लाइसेंस से 50 सीसी या इससे उपर की क्षमता की किसी भी गियर वाली मोटरसाइकिल, स्कूटर या मोपेड को चला सकते हैं। ध्यान रहे कि यह लाइसेंस एमसी 50 सीसी से अलग है जिसे बिना गियर वाली 50 सीसी दोपहिया वाहन संचालन के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
अगर आपके पास एससीडब्ल्यूजी ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप किसी भी गियर या बिना गियर वाली बाइक, स्कूटर या मोपेड को चला सकते हैं। इस लाइसेंस के लिए इंजन क्षमता क्षमता की कोई शर्त नहीं है। यही कारण है कि इस लाइसेंस का उपयोग किसी भी इंजन वाली बाइक, मोपेड या स्कूटर ड्राइव कर सकते हैं।
इस लाइसेंस को हैवी गुड्स मोटर व्हीकल कहते हैं। यह ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में इस्तेमाल किए जाने वाले भारी वाहनों जैसे ट्रेलर, ट्रक चलाने के लिए मान्य होता है। इसका उपयोग व्यक्गित वाहनों के लिए नहीं किया जा सकता। कमर्शियल वाहनों के लिए ही यह लाइसेंस काम लिया जा सकता है।
इस प्रकार के लाइसेंस का उपयोग पूरे देश में परमिट वाले यात्री वाहनों को चलाने के लिए किया जाता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में रूटों पर चलने वाले ड्राइवर इस तरह के लाइसेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। कुछ राज्यों में यह आयु 20 वर्ष रखी गई है।
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