देना पड़ेगा दुगुना टोल, अगर किया इस नियम का उल्लंघन!
दिवाली के मौके पर, जब बड़ी संख्या में लोग अपने वाहनों से यात्रा करेंगे, तो हाईवे पर लंबा जाम लगने की संभावना रहेगी। इसी दिक्कत को कम करने के लिए अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने फास्टैग यूजर्स के लिए एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अगर आप इस नियम का पालन नहीं करते हैं, तो आपको टोल प्लाजा पर दोगुना टोल देना पड़ेगा।
क्यों लाई गई ये नई गाइडलाइन?
अक्सर फास्टैग को सही तरीके से विंडशील्ड पर नहीं लगाया जाता, जिससे टोल बूथ पर स्कैनिंग में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और ज्यादा देर होती है। यह देरी न केवल उस वाहन के लिए परेशानी का कारण बनती है, बल्कि अन्य वाहनों के लिए भी यह असुविधाजनक हो जाती है। इसी वजह से NHAI ने यह सख्त नियम लागू किया है कि अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग गलत जगह पर लग गया है या सही तरीके से नहीं चिपकाया गया है, तो आपको दोगुना टोल टैक्स देना पड़ेगा।
फास्टैग लगाते समय रखें इन बातों का ध्यान
फास्टैग को सही तरीके से लगाने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान में रखनी चाहिए:
- इसे विंडशील्ड के बीच में, अंदर की ओर चिपकाएं ताकि स्कैनिंग में आसानी रहे।
- फास्टैग को वाहन के शीशे पर ऐसे लगाएं कि वह साफ दिखाई दे और स्कैनर आसानी से इसे पढ़ सके।
- अगर यह किनारे या गलत जगह पर चिपका है, तो स्कैनिंग में समस्या हो सकती है, जिससे आपको दोगुना टोल टैक्स चुकाना पड़ सकता है।
नहीं लगा फास्टैग तो क्या होगा?
अगर आपके वाहन पर फास्टैग नहीं है और आप बार-बार टोल प्लाजा से बिना फास्टैग के गुजरते हैं, तो NHAI के नियमों के तहत आपके वाहन को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। ब्लैकलिस्ट होने पर आपके वाहन को टोल प्लाजा पार करने की अनुमति नहीं होगी और आपके वाहन के प्रवेश पर भी रोक लगाई जा सकती है।
इसलिए, जो भी वाहन चालक इस दिवाली पर यात्रा की योजना बना रहे हैं, वे सुनिश्चित करें कि उनके फास्टैग सही ढंग से विंडशील्ड पर लगे हों। NHAI का यह कदम यात्रियों की सुविधा और टोल प्लाजा पर समय बचाने के लिए उठाया गया है।
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