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By Saurjesh Kumar
09 May 2024
Automobile

ट्रैफिक चालान माफ करवाने का सुनहरा मौका, इस तारीख तक कर लें ये काम

By Saurjesh Kumar News Date 09 May 2024

ट्रैफिक चालान माफ करवाने का सुनहरा मौका, इस तारीख तक कर लें ये काम

ऐसे माफ करवाएं अपना ट्रैफिक चालान, 11 मई का लोक अदालत में मिलेगा मौका

देश में अक्सर बहुत से वाहन चालकों और वाहन मालिकों को ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान और जुर्माना लगाया जाता है। वाहन मालिकों को कई बार गलत चालान या अनुचित चालान की शिकायत रहती है। इस शिकायत को दूर करने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से लोक अदालत लगाई जा रही है। इस अदालत के माध्यम से आप 11 मई 2024 को अपना चालान माफ करवा सकते हैं या अनुचित चालान एवं नोटिस को रद्द करवा सकते हैं। इस बात की जानकारी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से सोशल मीडिया पर दी गई है, वाहनों के चालान विवाद के निपटारे के लिए आप भी 11 मई 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत हो सकते हैं। बेंच के समक्ष आवेदक आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए अपने चालान को लेकर छूट की भी अपील कर सकता है। 

कब और कहां लगेगी अदालत?

दिल्ली पुलिस की ओर से सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी के मुताबिक दिनांक 11 मई 2024 को सुबह 11 बजे से शाम को चार बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी और इसके माध्यम से चालान का निपटारा किया जाएगा। बता दें कि द्वारका, कड़कड़डूमा, पटियाला हाऊस, राउज एवेन्‍यू, रोहिणी, साकेत और तीस हजारी कोर्ट में लंबित चालान और नोटिस का निपटारा किया जाएगा। 

कौन कर सकता है आवेदन?

चालान या नोटिस विवाद के निपटारे के लिए दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा 31 जनवरी 2024 तक काटे गए वैसे चालान जो अभी तक भुगतान नहीं किए गए हैं या लंबित हैं, वे आवेदन कर सकते हैं। आवेदक अपने चालान को लेकर छूट की मांग कर सकता है। जिसके बाद यह बेंच पर निर्भर करता है कि वो कितना चालान माफ करे।  

इसके अलावा वे लोग भी इस लोक अदालत में अपना मामला लेकर जा सकते हैं जो अनुचित चालान या गलत चालान की वजह से अब तक चालान का भुगतान नहीं किए हैं। गलत चालान की स्थिति में अपने साथ पर्याप्त सबूत, वीडियो फुटेज आदि लेकर जाएं। आपका पक्ष सही पाए जाने पर चालान माफ कर दिया जाएगा।

कैसे करें आवेदन?

चालान या नोटिस विवाद का निपटारा करने के लिए आप अपने चालान या नोटिस की पर्ची का प्रिंट व अन्य कागजात लेकर पहुंचे। इनका प्रिंंट आउट निकालने के लिए आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत के आधिकारिक पेज पर जा सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार हर लोक अदालत बेंच में 1000 नोटिस या चालान लिए जाएंगे। लोक अदालतों की कुल 180 बेंच में कुल 1.80 लाख चालान एवं नोटिस का निपटारा किया जाएगा।

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