Posted On : 19 December, 2024
ट्रैफिक चालान माफ करवाने या कम करवाने की इच्छा रखने वाले वाहन मालिकों के लिए एक शानदार मौका है। ट्रैफिक पुलिस और न्यायपालिका की पहल से 20 दिसंबर 2024 से हर कार्यदिवस पर शाम के समय विशेष अदालतें आयोजित की जाएंगी जहां बकाया ट्रैफिक चालान प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। अब हर तीन महीने में एक बार लगने वाली विशेष लोक अदालत का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
देश की राजधानी में लोगों को बकाया ट्रैफिक चालान प्रकरणों से राहत दिलाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और जुडिशरी ने एक पहल की है। जिसके तहत 20 दिसंबर से दिल्ली की सभी जिला अदालतों में विशेष ईवनिंग कोर्ट्स लगेंगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर अजय चौधरी ने बताया कि 20 दिसंबर से सातों जिला अदालतों (पटियाला हाउस, राउज एवेन्यू, साकेत, रोहिणी, द्वारका, कड़कड़डूमा और तीस हजारी) में सभी वर्किंग डेज में 12 स्पेशल ईवनिंग कोर्ट्स लगेंगी, जिनमें सिर्फ पेंडिंग ट्रैफिक नोटिसों का निस्तारण किया जाएगा। प्रत्येक कोर्ट में शाम 5 बजे से 7 बजे तक काम होगा। इन ईवनिंग कोर्ट्स में 31 दिसंबर 2021 तक के बकाया चालान प्रकरणों को निपटाया जाएगा।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और न्यायपालिका की इस सकारात्मक पहल पर हर कोर्ट में प्रतिदिन 200 चालानों को डिस्पोज किया जाएगा। इस तरह 12 अदालतों में प्रतिदिन 2400 पेंडिंग चालानों का निपटारा होगा। चालान को ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है। हर कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे से लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। 2400 चालान की लिमिट खत्म होते ही लिंक डी-एक्टिवेट हो जाएगा और अगले दिन सुबह दोबारा एक्टिव होगा।
ट्रैफिक पुलिस के अफसरों का कहना है कि यह पहल अभी ट्रायल बेसिस पर है। लोगों का अच्छा रूझान मिलने पर इसे न केवल नियमित किया जाएगा बल्कि रोज डिस्पोज किए जाने वाले चालानों की लिमिट भी 2400 से बढ़ाकर और अधिक की जा सकती है। इन न्यायालयों में किसी भी राज्य में पंजीकृत वाहन के ट्रैफिक चालान का निस्तारण किया जा सकता है, बशर्ते यह चालान दिल्ली पुलिस द्वारा जारी किया गया हो।
दिल्ली की इन विशेष अदालतों में चालान निपटान की प्रकिया लोक अदालतों की तरह ही होगी। आवेदक को सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर traffic.delhipolice.gov.in/evecourtdcc लिंक पर क्लिक करके गाड़ी की डीटेल्स व अन्य जानकारियां भरकर पेंडिंग चालान की कॉपी डाउनलोड करनी होगी और प्रिंट आउट लेकर संबंधित ट्रैफिक कोर्ट में जाना होगा। यहां पर कोर्ट तय करेगी कि उनसे कितना जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माने का भुगतान होने के बाद चालान डिस्पोज कर दिया जाएगा।
इन विशेष अदालतों में सामान्य यातायात नियमों के उल्लंघनों पर ही विचार किया जाएगा, जिसमें सीटबेल्ट न पहनना, हेलमेट न पहनना या लाल बत्ती का उल्लंघन पर जुर्माना शामिल है। आप ऐसे मामलों में जुर्माने को माफ करने, कमी या छूट का अनुरोध कर सकते हैं। लेकिन इसका अंतिम निर्णय न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर रहेगा। कई मामलों में देखा गया है कि न्यायाधीश ने मामले में तथ्यों को देखते हुए 50 हजार के चालान के लिए 5 हजार या 500 रुपए तक भरने के आदेश पारित किए हैं। कुल मिलाकर दिल्ली के वाहन चालकों को इस पहल का लाभ उठाना चाहिए।
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