Detect your location
Select Your location
Clear
  • Pune
  • Bangalore
  • Mumbai
  • Hyderabad
  • Chennai
Popular Cities
Pune
Bangalore
Mumbai
Hyderabad
Chennai
jaipur
राकेश खंडेलवाल
19 दिसंबर 2024

ट्रैफिक चालान माफ करवाने का शानदार मौका, ऐसे करना होगा आवेदन

By राकेश खंडेलवाल News Date 19 Dec 2024

ट्रैफिक चालान माफ करवाने का शानदार मौका, ऐसे करना होगा आवेदन

स्पेशन ईवनिंग कोर्ट्स में प्रतिदिन 2400 चालानों का किया जाएगा निस्तारण

ट्रैफिक चालान माफ करवाने या कम करवाने की इच्छा रखने वाले वाहन मालिकों के लिए एक शानदार मौका है। ट्रैफिक पुलिस और न्यायपालिका की पहल से 20 दिसंबर 2024 से हर कार्यदिवस पर शाम के समय विशेष अदालतें आयोजित की जाएंगी जहां बकाया ट्रैफिक चालान प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। अब हर तीन महीने में एक बार लगने वाली विशेष लोक अदालत का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

इन 7 न्यायालयों में लगेंगी 12 स्पेशल ईविनंग कोर्ट्स

देश की राजधानी में लोगों को बकाया ट्रैफिक चालान प्रकरणों से राहत दिलाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और जुडिशरी ने एक पहल की है। जिसके तहत 20 दिसंबर से दिल्ली की सभी जिला अदालतों में विशेष ईवनिंग कोर्ट्स लगेंगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर अजय चौधरी ने बताया कि 20 दिसंबर से सातों जिला अदालतों (पटियाला हाउस, राउज एवेन्यू, साकेत, रोहिणी, द्वारका, कड़कड़डूमा और तीस हजारी) में सभी वर्किंग डेज में 12 स्पेशल ईवनिंग कोर्ट्स लगेंगी, जिनमें सिर्फ पेंडिंग ट्रैफिक नोटिसों का निस्तारण किया जाएगा। प्रत्येक कोर्ट में शाम 5 बजे से 7 बजे तक काम होगा। इन ईवनिंग कोर्ट्स में 31 दिसंबर 2021 तक के बकाया चालान प्रकरणों को निपटाया जाएगा।

रोजाना होगा 2400 पेंडिंग चालानों का निपटारा

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और न्यायपालिका की इस सकारात्मक पहल पर हर कोर्ट में प्रतिदिन 200 चालानों को डिस्पोज किया जाएगा। इस तरह 12 अदालतों में प्रतिदिन 2400 पेंडिंग चालानों का निपटारा होगा। चालान को ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है। हर कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे से लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। 2400 चालान की लिमिट खत्म होते ही लिंक डी-एक्टिवेट हो जाएगा और अगले दिन सुबह दोबारा एक्टिव होगा। 

अच्छा रूझान मिलने पर नियमित किया जाएगा प्रोसेस

ट्रैफिक पुलिस के अफसरों का कहना है कि यह पहल अभी ट्रायल बेसिस पर है। लोगों का अच्छा रूझान मिलने पर इसे न केवल नियमित किया जाएगा बल्कि रोज डिस्पोज किए जाने वाले चालानों की लिमिट भी 2400 से बढ़ाकर और अधिक की जा सकती है। इन न्यायालयों में किसी भी राज्य में पंजीकृत वाहन के ट्रैफिक चालान का निस्तारण किया जा सकता है, बशर्ते यह चालान दिल्ली पुलिस द्वारा जारी किया गया हो।

यहां से करें चालान प्रिंट को डाउनलोन

दिल्ली की इन विशेष अदालतों में चालान निपटान की प्रकिया लोक अदालतों की तरह ही होगी। आवेदक को सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर traffic.delhipolice.gov.in/evecourtdcc लिंक पर क्लिक करके गाड़ी की डीटेल्स व अन्य जानकारियां भरकर पेंडिंग चालान की कॉपी डाउनलोड करनी होगी और प्रिंट आउट लेकर संबंधित ट्रैफिक कोर्ट में जाना होगा। यहां पर कोर्ट तय करेगी कि उनसे कितना जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माने का भुगतान होने के बाद चालान डिस्पोज कर दिया जाएगा।

ऐसे माफ हो सकता है आपका चालान

इन विशेष अदालतों में सामान्य यातायात नियमों के उल्लंघनों पर ही विचार किया जाएगा, जिसमें सीटबेल्ट न पहनना, हेलमेट न पहनना या लाल बत्ती का उल्लंघन पर जुर्माना शामिल है। आप ऐसे मामलों में जुर्माने को माफ करने, कमी या छूट का अनुरोध कर सकते हैं। लेकिन इसका अंतिम निर्णय न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर रहेगा। कई मामलों में देखा गया है कि न्यायाधीश ने मामले में तथ्यों को देखते हुए 50 हजार के चालान के लिए 5 हजार या 500 रुपए तक भरने के आदेश पारित किए हैं। कुल मिलाकर दिल्ली के वाहन चालकों को इस पहल का लाभ उठाना चाहिए।

ट्रक जंक्शन आपके लिए भारतीय कमर्शियल व्हीकल्स मार्केट से जुड़ी सभी अपडेट लेकर आता रहता है। भारत में किसी भी ब्रांड का नया ऑटो रिक्शा, 3 व्हीलर, पिकअप, मिनी ट्रक, टेंपो ट्रैवलर, ट्रक, ट्रेलर, टिपर या ट्रांजिट मिक्सर के लॉन्च होते ही हम सबसे पहले आपको उसकी स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स की संपूर्ण जानकारी देते हैं। 

ट्रक इंडस्टी से संबंधित नवीनतम अपडेट के लिए हमसे जुड़ें -

Facebook - https://bit.ly/TruckFB

Instagram - https://bit.ly/TruckInsta

YouTube   - https://bit.ly/TruckYT

अन्य समाचार

टूल फॉर हेल्प

Call Back Button Call Us
scroll to top