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23 Dec 2021
Automobile

कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं, जानें आवश्यक प्रक्रिया

By News Date 23 Dec 2021

कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं, जानें आवश्यक प्रक्रिया

माल परिवहन के लिए जरूरी है कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस 

जिस तरह से निजी वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य होता है ठीक उसी तरह से यदि आप ट्रक ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुडऩा चाहते हैं तो आपको अलग से परिवहन विभाग के नियमों के तहत वाणिज्यिक लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। यह बता दें कि भारत में कमर्शियल वाहन चलाना एक अच्छा व्यवसाय है। कमर्शियल वाहन चलाने में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यदि वाहन का कमर्शियल लाइसेंस नहीं हो तो और भी अधिक परेशानी आ सकती है। वाणिज्यिक वाहन लाइसेंस बनवाना कोई जटिल कार्य नहीं है लेकिन इसके लिए कई प्रकार के दस्तावेजों की जरूरत होती है। आइए, जानते हैं कैसे बनता है कमर्शियल लाइसेंस और क्या है इसकी प्रक्रिया? 

जानें, क्या है होता है वाणिज्यिक चालक का लाइसेंस 

यहां बता दें कि वाणिज्यिक लाइसेंस एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है। यह माल परिवहन या यात्री वाहनों के लिए आवश्यक होता है। लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया आसान है लेकिन यह लाइसेंस तब तक जारी नहीं किया जा सकता जब तक कि आप वाणिज्यिक वाहन चलाने के लिए कानूनों के बारे में आपके ज्ञान को मापने वाले आवश्यक परीक्षण पास नहीं करते। यदि आप कमर्शियल वाहन चलाते हैं तो लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले आपको क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जाना होगा। 

कमर्शियल वाहन ड्राइविंग के लिए क्या है पात्रता ? 

वाणिज्यिक लाइसेंस की पात्रता के लिए कई तरह के मानदंडों को पूरा किया जाना आवश्यक होता है। ये मानदंड इस प्रकार हैं- 

  •  वाणिज्यिक वाहन लाइसेंस के लिए आवेदन करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। 
  •  आवेदक की न्यूनतम योग्यता 8 कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। वहीं परिवहन विभाग के नियमों को संधारित करने के लिए सामान्य ज्ञान जरूरी है। 
  •  ऐसे किसी भी ड्राइवर के लिए लर्निंग लाइसेंस अनिवार्य है जो कमर्शियल वाहन लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहते हैं। 
  • आवेदक को सरकारी मोटर स्कूल से प्रशिक्षण लेना जरूरी है। राज्य के साथ जुड़े एक मोटर स्कूल भी इसके लिए मान्य होते हैं। 
  •  वाणिज्यिक वाहन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग कौशल परीक्षण किया जाता है। इस परीक्षण के बाद लाइसेंस बन जाता है।  

क्या हैं वाणिज्यिक वाहन लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज 

बता दें कि वाणिज्यिक वाहन के लिए कई दस्तावेजों की जरूरत होती है। इनके अभाव में आप कमर्शियल वाहन चालक लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं कर सकते।  इन दस्तावेजों में  स्वयं के निवास स्थान से संबंधित प्रमाण, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधारकार्ड  या बिजली या पानी का बिल जिसमें आवेदक का नाम हो। इसके अलावा स्वयं के पासपोर्ट साइज के फोटो आवेदन पत्र के साथ चस्पा करें। 

ऐसे करें कमर्शियल वाहन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन 

कमर्शियल वाहन चालक के लिए ऑनलाइन आवेदन या ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। बता दें कि यदि आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। इसकी सभी प्रविष्टियां पूरी कर इसे संबंधित वेबसाइट पर अपलोड कर दें। यहां चरणबद्ध तरीके से आवेदन पत्र की प्रविष्टियां भरने के बारे में जानकारी दी जा रही है। 

  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भारत में परिवहन विभाग की सारथी वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। इसके बाद आवश्यक आवेदन पत्र डाउनलोड करें। अगले चरण में फोटो चस्पा करने और सभी सूचनाएं भरने की बारी आती है। 
  • इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट एवं फार्म संख्या 1 ए को भरना है। यदि आप भारी वाहन का  वाणिज्यिक लाइसेंस चाहते हैं तो इसके लिए प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। 
  • यदि आपने प्रशिक्षण नहीं लिया है तो इसके लिए आपको सरकारी ड्राइविंग स्कूल या मान्यता प्राप्त संस्थान में फार्म संख्या पांच को पूरा कर जमा करना होगा। 
  •  इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक सीरियल नंबर प्राप्त होगा जो पावती माना जाएगा। 

वाणिज्यिक लाइसेंस खोने पर क्या करें? 

यदि किसी का वाणिज्यिक लाइसेंस गुम हो जाता है या खो जाता है तो इसकी रिपोर्ट संबंधित पुलिस थाने में तुरंत दर्ज करावें। नवीन लाइसेंस के लिए आरटीओ कार्यालय जाकर वहां लाइसेंस खोने की प्राथमिकी की फोटोस्टेट कॉपी के साथ एक शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा। 

डुप्लीकेट लाइसेंस कैसे बनवाएं ? 

यहां बता दें कि यदि किसी का मूल कमर्शियल लाइसेंस खो जाता है तो डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन संख्या 2 भरना होगा। इसके बाद एफआईआर की फोटो कॉपी लगाएं, यदि पुराना लाइसेंस कटा-फटा या विकृत है तो भी इसे प्रस्तुत करें। ध्यान रखने वाली बात यह है कि डुप्लीकेट लाइसेंस में हर विवरण को पढ़े, सीरियल नंबर, जन्म तिथि और जारी करने का समय आदि का मिलान करें। 

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