जानें लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का तरीका और आवेदन प्रक्रिया
बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर अक्सर चालान होता है। अगर आप भी बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं तो चालान से बचने के लिए आपको लर्निंग लाइसेंस जरूर बनवा लेना चाहिए। बिना लर्निंग लाइसेंस के आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बनवा पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप पहले लर्निंग लाइसेंस बना कर ही गाड़ी चलाएं। अन्यथा आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है जिससे आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
बता दें कि लर्निंग लाइसेंस बनवाना और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाना दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। अगर आप लर्निंग लाइसेंस बनवा चुके हैं और आप अब परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो ट्रक जंक्शन पर पहले से मौजूद इस खबर को जरूर पढ़ें। क्योंकि ट्रक जंक्शन के इस पोस्ट में हम लर्निंग लाइसेंस बनाने के तरीके और आवेदन प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं।
कितनी लगती है फीस?
अगर आप जानना चाहते हैं कि लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में कितनी फीस लगती है तो बता दें कि अलग अलग वाहन श्रेणी के अनुसार फीस तय की गई है। अगर आप कमर्शियल वाहनों का लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो यह फीस 600 से 700 रुपए के बीच हो सकती है। वहीं अगर आप अन्य छोटे श्रेणी के वाहनों की ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो यह फीस 200 से 400 रुपए तक हो सकती है।
लर्निंग लाइसेंस क्या है?
लर्निंग लाइसेंस एक प्रकार का अनुमति पत्र है, जिसके तहत आप प्रोपर ड्राइविंग लाइसेंस वाले व्यक्ति के साथ वाहनों की ड्राइविंग कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस वाले व्यक्ति के निरीक्षण में ही आपको वाहनों की ड्राइविंग करनी होती है, तभी यह वैध माना जाता है। आमतौर पर यह लाइसेंस 6 महीने के लिए वैध होता है।
लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जरूरी दस्तावेज
लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जरूरी दस्तावेज की बात करें तो यह इस प्रकार है
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निवास प्रमाण पत्र
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आधार कार्ड
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पासपोर्ट आकार का फोटो
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एड्रेस प्रूफ
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जन्म प्रमाण पत्र
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हस्ताक्षर
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मोबाइल नंबर
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ईमेल आईडी
लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए पात्रता
लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए पात्रता शर्तें इस प्रकार है :
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लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए आपकी उम्र अलग-अलग वाहन श्रेणी के हिसाब से अलग-अलग होती है।
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कमर्शियल वाहनों का ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आपकी उम्र 20 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
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50 एचपी से ज्यादा पावर वाले मोटर वाहन चलाने वालों की उम्र 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए।
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वहीं 50 एचपी से कम पावर वाले मोटर वाहन चलाने के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा 16 वर्ष है।
लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन प्रक्रिया
लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अगर आप आवेदन प्रक्रिया की जानकारी चाहते हैं तो इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है:
1. सर्वप्रथम परिवहन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं।
2. https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/stateSelection.do पर अपने संबंधित राज्य को चुनें।
3. "लर्नर लाइसेंस" मेन्यू पर जाएं और वहीं से "नए लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन" पर क्लिक कर आगे बढ़ें।
4. लर्नर्स लाइसेंस के आवेदन प्रपत्र को पूरा भरें।
5. प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए अगले बटन पर क्लिक करें।
6. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और शुल्क पर्ची के साथ तय समय या तारीख पर आरटीओ पर जाएं।
आशा करता हूं कि लर्निंग लाइसेंस संबंधित यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इससे आपको नए लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में मदद मिलेगी। इसी तरह की उपयोगी एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहें ट्रक जंक्शन के साथ।
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