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सारथी पोर्टल अपडेट : ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब नहीं देना होगा मेडिकल सर्टिफिकेट

News Date 19 Aug 2021

सारथी पोर्टल अपडेट : ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब नहीं देना होगा मेडिकल सर्टिफिकेट

ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज की ज्यादातर सेवाएं हुई ऑनलाइन 

क्या आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं? आपको चिंता है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कई औपचारिकताएं पूरी करनी जरूरी होंगी जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना आदि। लेकिन आपकी उम्र 40 वर्ष से कम है तो अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आपके लिए पहले से आसान होगा। यह ड्राइविंग लाइसेंस ट्रक, पिकअप, थ्र्री व्हीलर, टिपर, दुपहिया वाहन अथवा अन्य किसी भी वाहन का हो सभी के लिए केंद्रीय सडक़ एवं परिवहन मंत्रालय ने नए नियम जारी कर दिए हैं। नियमों में किए गए बदलाव के तहत सबसे बड़ा परिवर्तन मेडिकल सर्टिफिकेट के संबंध निश्चित आयुसीमा के अंतर्गत में दी गई छूट है। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को सरल कर दिया है। नए नियम लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने परिवहन विभाग की सारथी पोर्टल को अपडेट किया है। अब मेडिकल सर्टिफिकेट 40 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए ही अनिवार्य रहेगा। अभी तक सभी आयुवर्ग के लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय जन्म, पहचान, और निवास प्रमाण पत्र के अलावा अपने स्वास्थ्य के बारे में मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना जरूरी रहता था। लेकिन अब 40 वर्ष से कम आयुवर्ग के आवेदकों को इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। 

ड्राइविंग टेस्ट और फिटनेस के लिए ही जाना होगा आरटीओ 

आपको बता दें कि केंद्रीय परिवहन विभाग ने जहां एक ओर  ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को सरल करते हुए इसमें 40 वर्ष से कम आयु वाले लोगों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की अनिवार्यता समाप्त कर दी है वहीं दूसरी ओर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज की ज्यादातर सेवाएं  ऑनलाइन कर दी गई हैं। अब लर्निंग लाइसेंस, रिन्युअल, डुप्लीकेट लाइसेंस, परमिट, पते में परिवर्तन और आरसी बनवाने की सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब केवल ड्राइविंग टेस्ट और फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए ही आरटीओ जाने की जरूरत है। 

मेडिकल सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन होंगे उपलब्ध 

ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को  मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य है लेकिन इसमेंं यह नई सुविधा प्रदान की गई है कि अब ऑनलाइन ही आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बन कर आ जाएगा। इस नई प्रकिया को लागू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य है कि फर्जी तरीके से बनवाए जा रहे प्रमाण पत्रों पर रोक लगाई जा सके। आपको बता दें कि उत्तरप्रदेश सरकार ने तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है।  आवेदक को मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा।  सारथी पोर्टल पर मेडिकल आफिसरों के ऑनलाइन लागिन आईडी बनाए जा रहे हैं। चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रत्येक मेडिकल प्रमाण पत्र  जारी करने के लिए मात्र 10 रुपये का शुल्क लेने के निर्देश हैं। 

गैर सरकारी संगठनों को भी लाइसेंस बनाने मिलेगी छूट 

आपको बता दें कि हाल ही केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने लाइसेंस प्रकिया को आसान करने के लिए नियमों में एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। यह है निजी वाहन निर्माता कंपनियों, गैर सरकारी संगठनों और ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की छूट देना।  ये सभी अब सरकार से मान्यता लेकर ड्राइविंग सेंटर चला सकेंगे। इन्हे निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने वाले लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की अनुमति भी दी जा सकेगी। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जारी दिशा-निर्देशों में कहा  है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन देने के लिए वैध संस्थाओं के पास मोटर वाहन अधिनियम 1989 के अंतर्गत निर्धारित भूमि पर आवश्यक सुविधाएं और आधारभूत  ढांचा होना जरूरी है। शर्त यह होगी कि इस तरह की संस्थाओं को लाइसेंस के लिए सरकार के समक्ष अपनी स्वच्छ छवि प्रस्तुत करनी होगी।  

प्रशिक्षण की अवधि रहेगी 60 दिवस 

ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियमों के सरकारी निर्देशों में यह भी प्रावधान है कि एनजीओ और किसी भी सक्षम निजी कंपनी को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की अनुमति के लिए उचित प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करनी आवश्यक है। इसके लिए संबंधित प्राधिकारी आवेदन प्राप्त होने के साठ दिवस के भीतर प्रशिक्षण  प्रकिया को पूरा कर सकेंगे। वहीं प्रशिक्षण केंद्र संचालित करने के लिए सरकार की ओर से किसी तरह की सब्सिडी  देय नहीं होगी। वहीं मान्यता प्राप्त ड्राइविंग लाइसेंस प्रशिक्षण केंद्रों  को ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा भी उपलब्ध करानी होगी।

 

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