Posted On : 27 September, 2021
अगर आप कार, ट्रक, थ्री व्हीलर, मिनी ट्रक, पिकअप, ट्रैक्टर अथवा कोई भी हैवी व्हीकल ढंग से चलाना नहीं जानते और आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट दे दिया है तो निश्चित है कि आप गलतियां तो करेंगे ही। इसका नतीजा यह होगा कि आप ड्राइविंग टेस्ट में फेल घोषित हो जाएंगे। अब आपका लाइसेंस अटक जाएगा। फिर से ड्राइविंग टेस्ट में कोई गलती नहीं हो इसके लिए यदि आपकी पहले वाले ड्राइविंग टेस्ट की वीडियो रिकार्डिंग आपको मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा। जाहिर है कि इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपने टेस्ट के दौरान कहां और कौनसी गलती की। इसे आप सुधार लेंगे।
यहां बता दें कि दिल्ली परिवहन विभाग ने ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट में फेल होने वाले लोगों की ज्यादा दर को देखते हुए इनकी वीडियो रिकार्डिंग साझा करने की योजना तैयार की है। जल्द ही अन्य राज्य भी इसे फॉलो कर सकते हैं। आइए क्या है यह योजना और कैसे मिलेगा ड्राइविंग टेस्ट में इसका लाभ।
डीटीसी की ओर से ड्राइविंग टेस्ट में फेल हुए लोगों को उनकी गलतियां सुधारने के लिए जल्द ही वीडियो रिकार्डिंग साझा की जाएगी। इसमें एक विस्तृत टेस्ट रिपोर्ट भी शामिल होगी। इसमें उनकी गलतियों का क्लिप होगा। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली परिवहन निगम यह सुविधा आगामी अक्टूबर माह से शुरू करने जा रहा है।
परिवहन विभाग में ड्राइविंग टेस्ट देने वाले लोगों का डेटाबेस सुरक्षित रखा जाता है। टेस्ट में फेल होने वाले लोगों को अक्सर उनके द्वारा की गई गलतियों के बारे में पता नहीं होता। इससे वे दोबारा भी उन्हीं गलतियों को दोहरा सकते हैं। आपको बता दें कि नई ड्राइविंग टेस्ट प्रणाली में ट्रैक में लगे कैमरों की मदद से परीक्षण किया जाता है। इन कैमरों में टेस्टिंग की पूरी रिकार्डिंग होती है और वीडियो के तौर पर आवेदकों का पूरा रिकार्ड भी रखा जाता है।
दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से ड्राइविंग टेस्ट की वीडियो रिकार्डिंग साझा करने की योजना के तहत वीडियो क्लिप के अलावा विभाग द्वारा फेल अभ्यर्थियों के परीक्षण की पूरी रिपोर्ट भी जारी की जाएगी। इसमें जानकारी होगी कि उन्होंने प्रत्येक मापदंडों पर कैसा प्रदर्शन किया। ड्राइविंग टेस्ट देने से पहले आवेदक को स्वचालित परीक्षण ट्रैक के बारे में जानकारी देने के लिए ऑडियो विजुअल प्रजेंटेशन दिखाया जाएगा।
यहां आपको बता दें कि दिल्ली में जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने परिवहन संबंधी सुविधाओं को ऑनलाइन किया है तब से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों की बाढ़ सी आ गई। ऐसे में सरकार ने ड्राइविंग टेस्ट रात्रि 10 बजे तक लेने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके लिए सभी जोनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के ट्रैक पर हाई कैपेसिटी वाली लाइट्स लगाई जाएंगी। ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर लाइटिंग इस तरह से होगी कि ट्रैक पर दिन की तरह ही रोशनी रहे।
दिल्ली सहित कई राज्यों में अंडर प्रदूषण कंट्रोल सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। अब दिल्ली की सडक़ों पर बिना पीयूसी के गाडी चलाने पर कार्रवाई हो सकती है। बिना पीयूसी के वाहन चलाने पर 10,000 रूपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
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