Posted On : 19 December, 2024
हाईवे पर चलने वाले कमर्शियल वाहन अगर यातायात नियमों की अवहेलना करते हैं तो उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे कमर्शियल वाहनों पर सख्ती बढ़ा दी है और उनसे करीब 5 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया है। अगर आप भी हाईवे पर कमर्शियल वाहन चलाते हैं तो यह खबर आपके लिए बड़े काम की है। इसे आखिर तक पूरा पढ़ें।
हाईवे पर हादसों को नियंत्रित करने के लिए गुरुग्राम की ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। अगर कोई कमर्शियल व्हीकल नियम विरुद्ध तरीके से हाईवे पर गलत लेन में चलता है या खतरनाक तरीके से लेन बदलता है तो उस पर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली-जयपुर हाईवे पर खतरनाक लेन बदलने के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चार दिनों में 33 चालकों पर एफआईआर दर्ज कराई है। इस साल अब तक 97 मामलों में कार्रवाई की गई है।
गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने 1 जनवरी 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक हाईवे पर कार्रवाई करते हुए खतरनाक तरीके लेन बदलने पर 58 हजार 903 चालकों के चालान बनाए हैं। डीसीपी ट्रैफिक वीरेंद्र विज के अनुसार, पुलिस ने चालकों पर 5 करोड़ 03 लाख 96 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके अतिरिक्त अब तक 97 मामले दर्ज किए जा चुके है। ट्रैफिक पुलिस ने यह कार्रवाई फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड, गुरुग्राम-सोहना रोड और दिल्ली-जयपुर हाईवे पर की थी। हाल के दिनों में ट्रैफिक पुलिस ने इन मार्गों पर 12 से 15 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाया था।
गुरुग्राम की ट्रैफिक पुलिस ने अभियान के तहत बीएनएस की धारा 285 के तहत 33 मामले विभिन्न थानों में वाहन चालकों के खिलाफ दर्ज किए। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 285, सार्वजनिक मार्ग या नौवहन लाइन पर खतरा या बाधा पैदा करने से जुड़ी है। इस धारा के तहत, अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक जगह पर खतरा पैदा करता है या किसी को बाधा पहुंचाता है, तो उस पर पांच हज़ार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
डीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस का उद्देश्य गुरुग्राम की सड़कों को सुरक्षित बनाना है। सबसे ज्यादा सड़क हादसों का कारण अपनी लेन में वाहन नहीं चलाने तथा अचानक लेन बदलना भी है। इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो इसके लिए यातायात पुलिस गुरुग्राम द्वारा समय-समय पर जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं।
गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने अपने अभियान के दौरान एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों से गुजरने वाले वाणिज्यिक वाहनों पर सख्त निगरानी रखी और कार्रवाई की। जबकि निजी वाहनों व टैक्सियों को कुछ राहत दी गई। अधिकारियों का कहना है कि कमर्शियल वाहनों के लिए विशेष दिशा-निर्देश हैं, जिसके अनुसार उन्हें चार लेने वाले राजमार्गों पर दूसरी सबसे बाईं लेन और तीन लेन वाली सड़कों पर बीच वाली लेन का उपयोग करना अनिवार्य है। हाईवे पर उचित लेन को चिह्नित करने वाले स्पष्ट चिह्नों के बावजूद यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाती है।
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