सेंट्रल सेक्टर सब्सिडी : व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा के लिए सीएसआईएस स्कीम
अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने की इच्छा हर माता-पिता की होती है। आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों के लिए तो अपने बच्चों के कॅरियर संबंधी सपने पूरा करना बहुत आसान होता है लेकिन जो गरीब परिवार हैं उन्हे बच्चों को बेहतर पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिलाना मुश्किल होता है। ऐसे परिवारों के नौनिहालों की उच्च शिक्षा के लिए भारत सरकार ने सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम संचालित की है। इस योजना के माध्यम से ट्रक चालक भी अपने बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं। केंद्र सरकार की आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ब्याज सब्सिडी योजना का लाभ उठा कर ट्रक चालक अपने बच्चों के लिए एज्युकेशन लोन ले सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक तौर पर कमजोर अन्य वर्गों के लोग भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
सीएसआईएस स्कीम : माता-पिता की वार्षिक सकल आय 4.5 लाख रुपए निर्धारित
सीएसआईएस स्कीम यूं तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ष 2009-10 में लांच की थी लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने 28 मार्च 2018 को केबिनेट की मंजूरी से संशोधित किया। अब इस संशोधित योजना में छात्रों के माता-पिता की वार्षिक सकल आय 4.5 लाख रुपये रखी गई है। किसी भी गरीब परिवार के छात्र या छात्रा को उच्च शिक्षा से वंचित नहीं होना पड़े इसलिए सरकार ने एज्यूकेशन लोन में पूर्ण ब्याज सब्सिडी का प्रावधान रखा है। सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम ( Central Sector Subsidy Scheme ) भारत में स्थित मान्यता प्राप्त तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए ही लागू है। आपको बता दें कि आईबीए मॉडल शिक्षा ऋण योजना में सब्सिडी निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद 12 माह या नौकरी मिलने के छह माह बाद जो भी पहले हो उस पर दी जाती है। बैंकों के सब्सिडी दावों का भुगतान मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परामर्श से अद्र्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर किया जाएगा। केनरा बैंक सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के लिए नोडल बैंक बनाया गया है।
सीएसआईएस स्कीम के लिए क्या है पात्रता
आपकों बता दें कि सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के लिए क्या पात्रता है। सबसे पहले तो आवेदक विद्यार्थी के लिए माता-पिता की वार्षिक आय 4.5 लाख से अधिक नहीं हो। योजना का लाभ एनएएसी मान्यता प्राप्त संस्थानों अथवा एनबीए या राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों से मान्यता प्राप्त तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ही इस योजना में एज्युकेशन लोन जारी किया जा सकता है। केवल एक बार यूजी या पीजी पाठ्यक्रमों के लिए योजना का लाभ मिल सकता है।
सीएसआईएस एज्युकेशन लोन में सब्सिडी कब नहीं मिलेगी
सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के तहत जारी होने वाले एज्युकेशन लोन में पूर्ण ब्याज सब्सिडी दी जाती है लेकिन जो विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम को बीच में ही छोड़ देते हैं या जिन्हे अनुशासनात्मक अथवा शैक्षणिक आधार पर संस्थान द्वारा निकाल दिया जाता है उन्हे सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा। यदि चिकित्सा आधार पर पाठ्यक्रम बंद किया हो तो शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख की संतुष्टि के लिए आवश्यक दस्तावेज पेश करने होंगे।
जानिए, क्या है एसबीआई की विद्यार्थी ऋण योजना
यहां आपको एज्युकेशन लोन के बारे में भारतीय स्टेट बैंक की विद्यार्थी ऋण योजना के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। इस योजना के तहत भारतीय नागरिकोंं के अलावा विदेश में रहने वाले नागरिकों को भी उच्च शिक्षा के लिए सावधि ऋण दिया जाता है। यदि प्रवेश सुरक्षित कर लिया गया हो तो इस योजना में आवेदन किया जा सकता है। इसमें 20 लाख से अधिक तक लोन मिलता है। ऋण चुकाने की अवधि पाठ्यक्रम अवधि के अलावा 12 माह के चुकौती अवकाश के बाद 15 वर्ष तक है।
विद्यार्थी ऋण योजना की विशेषताएं
भारतीय स्टेट बैंक की विद्यार्थी ऋण योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं-:
- 7.50 लाख रुपये तक सह ऋणकर्ता के रूप में केवल माता-पिता या अभिभावक कोई अथवा तीसरे पक्ष की गारंटी नही है।
- 4 लाख रुपये तक शून्य
- 4 लाख रुपये से अधिक भारत में अध्ययन के लिए 5 प्रतिशत और विदेश में अध्ययन के लिए 15 प्रतिशत
- पाठ्यक्रम पूरा होने के 1 वर्ष बाद चुकौती आरंभ होगी।
- चुकौती प्रारंभ होने के 15 वर्षो के भीतर ऋण की चुकौती कर दी जानी चाहिए।
- यदि बाद में उच्च शिक्षा के लिए दूसरा लोन लिया गया है तो दूसरा पाठ्यक्रम पूरा होने के 15 वर्षों के अंदर दोनो ऋणों की चुकौती करनी होगी।
- यदि चुकौती होने से पहले ही पूरा ब्याज जमा करा दिया जाता है तो ईएमआई केवल मूलधन के आधार पर ही निर्धारित की जाती है।
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