Posted On : 23 September, 2021
केंद्र सरकार की ओर से लिए एक महत्वपूर्ण फैसले से देश के करोड़ों वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी। हाल ही सरकार ने निर्णय लिया है कि भारत के अंदर कहीं भी ट्रक, मिनी ट्रक, पिकअप, थ्री व्हीलर, कार, बस, बाइक आदि किसी भी वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) , रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (Registration Certificate) या अन्य संबंधित डॉक्यूमेंटस को भौतिक रूप से दिखाने की जरूरत नहीं है। इन्हे डिजीटली दिखाने की अनुमति सरकार ने प्रदान कर दी है।
डिजीटली डॉक्यूमेंट (digital document) उसी तरह से मान्य होंगे जैसे वास्तविक दस्तावेज। केंद्र सरकार का यह फैसला जहां राहत प्रदान करने वाला है वहीं अभी तक अनेक लोग इस भ्रम में हैं कि क्या मोबाइल के व्हाट्अप या कहीं भी वाहनों के कागजात को डिजीटल तौर पर रख सकते हैं लेकिन बता दें कि दिल्ली एनसीआर सहित केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर से डिजीटली डाक्यूमेंट दिखाने के लिए इन दस्तावेजों को निर्धारित ऐप में रखना आवश्यक है अन्यथा ये मान्य नहीं होंगे। जानते हैं किस ऐप में सुरक्षित रखें वाहनों के ये आवश्यक दस्तावेज और नई व्यवस्था से कैसे मिल रही है वाहन चालकों को राहत।
यहां बता दें कि केंद्र सरकार ने जो वाहन चालकों के हित मेंं फैसला लिया है उसके अंतर्गत आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस को डिजीटली दिखाने की छूट दी गई है लेकिन इन डाक्यूमेंट को डिजीलॉकर (DigiLocker) या फिर एमपरिवहन (mParivahan) मोबाइल ऐप में ही डिजीटली दिखाने पर परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस अधिकारी इन्हे वैध ठहराएंगे यदि दूसरे ऐप में दिखाए तो मान्य नहीं होंगे।
केंद्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी आदेशों के बाद अब सभी प्रदशों में एम परिवहन ऐप और डिजी लॉकर में सेव किए गए परिवहन के डॉक्यूमेंटस् को वैध माना जाएगा। सरकार ने इसे कानूनी मान्यता दे दी है। यहां बता दें कि अभी भी अनेक वाहन चालकों को यह भ्रम है कि ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को मोबाइल के किसी भी ऐप में सेव किया जा सकता है लेकिन इस भ्रम को दूर करने के लिए सरकार की ओर से समाचार पत्रों में बार-बार विज्ञापन के जरिए लोगों को सही जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है।
केंद्रीय परिवहन विभाग की ओर से आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस को डिजीटली मान्यता प्रदान करने के बाद अब पुलिस आपको इन दस्तावेजों के लिए इनको मूल रूप से दिखाने के लिए बाध्य नहीं कर सकेगी। अगर आप सरकार के नियम के अनुसार अपने डाक्यूमेंट्स डिजी लॉकर या एम परिवहन में दिखाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपको हार्ड कापी दिखाने के लिए नहीं कहेगी। सरकार के आदेशों के तहत डिजी लॉकर या एम परिवहन मोबाइल ऐप में सेव किए गए आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड माने जाएंगे।
केंद्रीय परिवहन विभाग की ओर से जारी नोटिस के अंतर्गत कहा गया है कि ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की इंफोर्समेंट ब्रांच डिजी लॉकर या एम परिवहन पर उपलब्ध ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी के इलेक्ट्रिक फार्म को वैध मानती है। इसके अलावा नोटिस में यह भी कहा गया है कि डिजी लॉकर या एम परिवहन पर उपलब्ध ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के इलेक्ट्रिोनिक रिकार्ड को भी इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के प्रोविजन्स के मुताबिक ऑरिजनल डॉक्यूमेंट्स की तरह ही मान्य होंगे।
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