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राकेश खंडेलवाल
19 नवंबर 2024

कमर्शियल वाहन पर टैक्स की पेनल्टी को सरकार ने किया माफ, ये करना होगा काम

By राकेश खंडेलवाल News Date 19 Nov 2024

कमर्शियल वाहन पर टैक्स की पेनल्टी को सरकार ने किया माफ, ये करना होगा काम

एक मुश्त समाधान योजना : 1 अप्रैल 2020 से पहले पंजीकृत वाहनों के बकाया टैक्स के जुर्माने पर 100% की छूट

कमर्शियल वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने व्यावसायिक वाहनों के टैक्स पर लगी पेनालिटी को माफ करने का निर्णय लिया है। सरकारी आदेश के अनुसार 6 नवंबर 2024 से पहले टैक्स की जितनी भी पेनालिटी बची है वो 100 प्रतिशत माफ की जाएगी। योजना का लाभ उठाने के लिए वाहन मालिकों को परिवहन अधिकारी कार्यालय जाना होगा और वहां पर 200 और 500 रुपए की फीस भरकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आइए, ट्रक जंक्शन की इस पोस्ट से एक मुश्त समाधान योजना (One Time Settlement Scheme) के बारे में जानते हैं।

एक मुश्त समाधान योजना : तीन महीने तक उठाएं योजना का लाभ

परिवहन विभाग ने कमर्शियल वाहन मालिकों के लिए एक मुश्त समाधान योजना शुरू की है। योजना का लाभ 6 नवंबर 2024 से 5 फरवरी 2025 तक उठाया जा सकता है। वाहन मालिक ओटीएस योजना का लाभ उठाकर बकाया पेनालिटी जमा कर सकते हैं। योजना के तहत एक अप्रैल 2020 को या उसके पूर्व पंजीकृत एवं बकाया कर के कमर्शियल वाहनों पर देय शास्ति में शत-प्रतिशत की छूट दी जा रही है। सभी व्यावसायिक वाहन स्वामियों का बकाया पेनालिटी माफ किया जा रहा है। ऐसे वाहन मालिक परिवहन विभाग के कार्यालय पहुंचकर योजना का उठा सकते हैं।

इतनी फीस करानी होगी जमा

उत्तरप्रदेश के लाखों वाहन चालकों को लाभ पहुंचाने के लिए योगी सरकार एक मुश्त समाधान योजना पर काम कर रही है। हर जिले में परिवहन विभाग के कार्यालय में एक हेल्प डेस्क और विशेष काउंटर बनाया गया है। रजिस्ट्रेशन फीस हल्के मोटर वाहन (7500 जीबीडब्यू तक) के लिए 200 रुपए और शेष जीवीडब्ल्यू कैटेगरी के वाहनों के लिए 500 रुपए निर्धारित की गई है। काउंटर पर फीस जमा कराने के तुरंत बाद ही टैक्स पर लगने वाली सभी पेनालिटी माफ कर दी जाएगी।

वाहन मालिक इस बात का भी रखें ध्यान नहीं हो तो हो जाएगा भारी नुकसान

एक मुश्त समाधान योजना, उत्तरप्रदेश में फाइनेंसर द्वारा खींची गई गाड़ी के मालिक और गाड़ी को स्क्रेप कराने वाले वाहन मालिकों को भी राहत दी गई है। यदि किसी कमर्शियल वाहन को फाइनेंसर द्वारा खींच लिया जाता है तो वाहन मालिक को इसकी सूचना उसी तिथि को परिवहन कार्यालय में देनी चाहिए। सूचना देने की तिथि से वाहन पर टैक्स की बकाया पेनालिटी  फाइनेंसर के नाम ट्रांसफर हो जाती है। यदि वाहन मालिक इसमें लापरवाही करता है तो उसके नाम पर ही पेनालिटी लगती रहती है। वहीं गाड़ी को स्क्रेप कराने या कटाने की स्थिति में भी परिवहन कार्यालय को सूचना देनी चाहिए ताकि वाहनों को कागजों में खत्म किया जा सके और पेनालिटी से बचा जा सके। 

जानिए कौन है योजना का पात्र और किन्हें नहीं मिलेगा लाभ

योजना के तहत रजिस्ट्रीकृत वाहनों के बकाया कर पर लगने वाले पेनालिटी को माफ किया गया है। वाहन स्वामी अथवा वारिस, विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित प्रकरण, कर व शास्ति शुल्क के विरुद्ध अपील व पुनरीक्षण उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र अथवा उप परिवहन आयुक्त यात्रीकर के समक्ष लंबित होने पर पात्र होंगे। वाहन स्वामी को संबंधित न्यायालय, उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र, उप परिवहन आयुक्त यात्रीकर के समक्ष आवेदन करना होगा। वाहन स्वामी, वारिस जारी होने की तिथि तक कर एवं शास्ति शुल्क के लिए वसूली प्रमाण पत्र जारी होने पर ही पात्र होंगे। अधिसूचना तिथि या उसके पश्चात रजिस्ट्रीकृत सभी प्रकार के वाहन, रजिस्ट्रीकृत वाहन जिन पर पूर्व तक बकाया कर हो एवं लंबित बकाया जमा न हो, पात्र नहीं होंगे।

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