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मोटर वाहन नियम में बदलाव : ट्रकों की ऊंचाई बढ़ाने की छूट से मिलेगा ज्यादा फायदा 

Posted On : 07 September, 2021

ट्रकों की ऊंचाई : 25 प्रतिशत बढाई जा सकेगी ट्रकों की भारवहन क्षमता, जानें, क्या हैं ये नियम

आप ट्रक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और अपने व्यवसाय को और अधिक फलता-फूलता देखना चाहते हैं तो आपको यह भी जानकारी होना जरूरी है कि परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम के संशोधन के तहत ट्रकों की ऊंचाई बढाई जा सकती है। खासतौर पर मालवाहक कंटेनर सहित अन्य ट्रकों की ऊंचाई बढाने की छूट दिए जाने से ट्रक व्यापारियों को सीधा-सीधा लाभ यह होगा कि पहले से ज्यादा माल परिवहन किया जा सकेगा। ट्रकों की माल वहन क्षमता में वृद्धि होगी। केंद्रीय मोटर व्हीकल नियम के छठे संशोधन के तहत अब ट्रको की उंचाई 25 प्रतिशत बढाई जा सकती है। जानिए, सरकार के मोटर वाहन नियमों ( motor vehicle rules ) में किया गया इस बदलाव का ट्रक व्यवसायियों पर कैसे पड़ेगा असर और इन नियमों से कौन-कौन से व्यापार के ट्रांसपोर्ट पर विपरीत असर पड़ सकता है। 


मोटर वाहन अधिनियम : ये हैं बदलाव के नए मानदंड 

केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर से ट्रकों एवं अन्य भारी वाहनों/नया मोटर वाहन ( motor vehicle ) की ऊंचाई बढाए जाने संबंधी अधिसूचना में कहा गया है कि यदि किसी भारी वाहन अथवा ट्रक जो कि आईएसओ सीरिज के अंतर्गत है तो उसकी कुल ऊंचाई 4.52 मीटर तक रखी जा सकती है। इसी तरह से अन्य भारी  शुल्क वाले ट्रकों के लिए ऊंचाई का मापदंड 4 मीटर तक का रखा गया है जो कि पहले 3.8 मीटर था। नए बदलाव से माल की ढुलाई में भी सहूलियत होगी। 


मोटर व्हीकल नियम (Motor Vehicle Rule) : ट्रकों की ऊंचाई बढाने का मुख्य उद्देश्य 

यहां बता दें कि सरकार ने भारी वाहनों की ऊंचाई बढाने का जो निर्णय लिया है उसके पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि सफेद वस्तुओं सहित अन्य ऐसी वस्तुओं का ट्रांसपोर्टेशन आसान हो  जिन्हे कंटेनर ट्रकों से ज्यादा लाया-ले जाया जाता है। इस नए बदलाव से पशुधन और निर्माण कार्य में काम आने वाले सामान एवं उपकरणों की ढुलाई भी सुविधाजनक हो जाएगी। इसके लिए ट्रकों की अधिकतम ऊंचाई 4.75 मीटर कर दी गई है। इसी तरह से मंत्रालय ने ट्रक और ट्रैक्टर ट्रेलरों के लिए भी समान ऊं चाई की अनुमति दी है। 


ट्रक संचालकों को इस तरह से होगा लाभ 

मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के तहत सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है उसके मुताबिक अब ट्रकों की ऊंचाई बढा कर ज्यादा माल ले ढोने से प्रति किलोग्राम पर अधिक लाभ कमाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी ट्रक के लिए वजन ढोने की क्षमता 9000 किलोग्राम है और पहले ऊंचाई सीमाओं पर रोक के कारण वह सिर्फ 6000 किग्रा. ही माल ले जा सकता था लेकिन नई घोषणा के कारण ट्रक की ऊंचाई बढा कर क्षमता 9000 किलोग्राम हो सकती है। 


ये हैं संशोधित वाहन नियम बदलाव की मुख्य बातें 

  • नए मोटर वाहन नियमों से ट्रक मालिक लाभाविंत होंगे। 
  • नए बदलावों के तहत ट्रक के कंटेनर को अपगे्रड करने के लिए दस्तावेजों या किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। 
  • इस बदलाव के साथ ऐसी घोषणा नहीं हुई है कि ट्रक की ऊंचाई बढाने के लिए अनुमति लेनी पड़े और इसके लिए सरकारी ऐजेंसी को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया जाए। 
  • इस बदलाव से भारी सामान लोड करने वाले ट्रकों की क्षमता बढाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 
  • संशोधित मोटर वाहन नियमों के कारण फॉरच्यून 500 कंपनियों जैसे एजियो, क्रोमा, रिलायंस रिटेल, रेमंडस्, पूमा, स्लीपवैल, गीकन आदि कंपनियों के साथ परिचालन कारोबार बढेगा। 


मोटर वाहन नियम में बदलाव से ट्रकों की ऊंचाई बढ़ाने की छूट को लेकर सवाल-जवाब

प्रश्न .  संशोधित मोटर वाहन नियम (Motor Vehicle Rule) क्या हैं? 
उत्तर-  परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम के संशोधन के तहत ट्रकों की ऊंचाई बढाने की छूट दी है। इसमें मालवाहक कंटेनर सहित अन्य ट्रकों की ऊंचाई 25 प्रतिशत तक बढाने का मापदंड रखा गया है। 

प्रश्न.   वर्तमान में ट्रक कंटेनर की कितनी ऊंचाई रखी जा सकती है? 
उत्तर- जो ट्रक आईएसओ सीरिज के अंतर्गत है तो उसकी कुल ऊंचाई 4. 52 मीटर तक रखी जा सकती है जबकि भारी  शुल्क वाले ट्रकों के लिए ऊंचाई का  मापदंड 4 मीटर तक का रखा गया है।  

प्रश्न. क्या  ट्रकों की ऊंचाई बढाने के लिए ट्रक मालिकों को सरकार से अनुमति लेने की जरूरत है। 
उत्तर- इसमें सरकार से अनुमति की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने पहले से ही अधिसूचना जारी कर रखी है। यही आधार रहेगा। 

प्रश्न. क्या इससे ट्रक मालिकों को पहले की अपेक्षा ज्यादा लाभ होगा? 
उत्तर- हां, माल की अधिक लोडिंग से भाड़ा भी ज्यादा मिलेगा।

 

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