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गुरुग्राम में पुराने वाहनों पर लगेगी पाबंदी, पुलिस चलाएगी विशेष अभियान 

Posted On : 27 September, 2021

एनसीआर में पुराने वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध के संबंध में कोर्ट के आदेश का असर

दिल्ली, एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध है। दिल्ली के बाद गुरुग्राम में पुराने वाहनों के चलाने पर पाबंदी लग सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को ध्यान में रखते हुए हरियाणा पुलिस गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित एनसीआर में शामिल हरियाणा के 14 जिलों में पुराने वाहनों के संचालन संबंधी जागरूकता अभियान चलाएगी। अगर आपके पास 10 साल पुराने डीजल वाहन पिकअप, ट्रक, थ्री व्हीलर आदि है तो उन्हें स्क्रैप कराने की तैयारी कर लें अन्यथा आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।


गुरुग्राम में कानून तोडऩे वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

दिल्ली-एनसीआर में वाहनों के बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट  ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को बैन करने का आदेश दिया है। हरियाणा पुलिस के अनुसार गुरुग्राम और फरीदाबार सहित हरियाणा के 14 जिले एनसीआर में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना के तहत हरियाणा पुलिस ने जागरूकता फैलाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत पुराने वाहनों को नहीं चलाने के लिए समझाइश की जाएगी ताकि पर्यावरण हो रहे नुकसान को कम किया जा सके। 

अभियान के तहत गुरुग्राम पुलिस टैक्सी स्टैंड, ऑटो स्टैंड और अन्य सार्वजनिक जगहों पर जागरूकता फैलाएगी। अभियान के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मानने वाले लोगों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए मामला दर्ज किया जाएगा। गुरुग्राम पुलिस के अनुसार जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के नियमों तहत कार्रवाई होगी। आपकों बता दें कि दिल्ली सरकार 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साले से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों पर पाबंदी लगा चुकी है।


गुरुग्राम सहित हरियाणा के 14 जिलों में नहीं चल सकेंगे पुराने वाहन

हरियाणा के गुुरुग्राम, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल जिले एनसीआर में शमिल है। कोर्ट के अनुसार इन 14 जिलों में इस तरह के पुराने वाहन नहीं चल सकते हैं। इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस चालकों/मालिकों को पुराने वाहनों के चलने पर पाबंदी के  बारे में जागरूक करेगी। जागरूकता अभियान के तहत पुराने वाहन मालिकों को सरकार की नीति के अनुसार वाहनों को स्क्रैप करने की भी सलाह दी जाएगी। इसके साथ ही, प्रवर्तन अभियान शुरू किया जाएगा। निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त किया जाएगा।


बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं पुराने वाहन, अब मिलेगी राहत

दिल्ली-एनसीआर में संचालित अधिकांश पुराने वाहनों में बीएस-1 उत्र्सजन मानक के अनुसार इंजन है जो समय के अनुसार अब बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बीएस-1 की तुलना में बीएस-6 मानकों को पूरा करने वाले वाहनों से प्रदूषण (पीएम-1, 2.5) 30-35 फीसदी तक कम होता है। बीएस-6 वाहनों से पर्यावरण को स्वच्छ और लोगों के स्वस्थ बनाए रखने में मदद मिलेगी। 


दिल्ली-एनसीआर में वाहन वैन से संबंधित प्रश्न-उत्तर

प्रश्न : दिल्ली-एसीआर में कितने पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाया है?
उत्तर : दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से 10 साल से अधिक पुराने डीजल व 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर रोक है।

प्रश्न : क्या मेंटिनेंस के आधार पर पुराने वाहन चलाए जा सकेंगे?
उत्तर : कुछ लोगों को भ्रम है कि जिन गाडिय़ों का मेंटिनेंस अच्छी है उन्हें चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यह गलत है। कोर्ट के आदेश में मेंटिनेंस का कहीं कोई जिक्र नहीं है। रजिस्ट्रेशन के दिन से ही वाहन की आयु की गणना की जाएगी। गाड़ी की आरसी को देखकर गाड़ी की उम्र का पता लगाया जा सकता है।

प्रश्न : एनसीआर में शामिल हरियाणा के 14 जिलों में पुराने वाहनों पर क्या कार्रवाई हो सकती है?
एनसीआर में शामिल गुरुग्राम सहित 14 जिलों में पुराने वाहनों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। 10 साल से अधिक पुराने डीजल एवं 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को किसी भी हाल में चलने नहीं दिया जाएगा। इस पर रोक लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। पुराने वाहन जब्त किए जाएंगे।

 

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