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ट्रैफिक नियमों के संशोधन : जानें सरकार के डिजिटल पोर्टल के जरिए ई-चालान

Posted On : 20 August, 2021

यातायात नियमों का किया उल्लंघन तो 15 दिनों के भीतर होगा  ई चालान 

दिल्ली सहित देश के अनेक महानगरों और नेशनल एवं स्टेट हाइवे पर आए दिन ट्रक, पिकअप, थ्री व्हीलर्स,  टिपर, बस, कार और बाइक  चालक ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। इससे सडक़ दुर्घटनाएं बढती हैं। केंद्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अब ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। इसके लिए यातायात पुलिस को आधुनिक उपकरणाों से लैस किया जाएगा वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 15 दिन के भीतर वाहन मालिक को ई चालान जारी कर दिया जाएगा। परिवहन मंत्रालय ने चालान और जुर्माने से संबंधित मामलों पर त्वरित कार्रवाई के लिए नए नियमों को लागू कर दिया है। एक सरकारी सूचना के तहत परिवहन मंत्रालय ने बताया है कि यातायात की निगरानी के लिए पुलिस को आधुनिक उपकरण मुहैया कराए जाएंगे। विभाग ने अपनी सूचना में फिलहाल 132 ऐसे शहरों को शामिल किया है जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है। 

क्या होंगे नए ट्रैफिक उपकरण 

आपको बता दें कि परिवहन मंत्रालय की ओर से यातायात निगरानी के लिए कई आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। इनमें क्लोज-सर्किट, पुलिस स्पीड कैमरा, टेलीविजन कैमरा, स्पीडगन, बॉडी वियरेबल कैमरा, डैशबोर्ड, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट, रिकॉग्निशन, वेट इन मशीन आदि प्रमुख हैं। 

देश भर मेें लागू होगा डिजीटल चालान सिस्टम 

केंद्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ई चालान सिस्टम देश के सभी शहरों में लागू करने का निर्णय लिया है। इसे स्टेट और हाइवे पर प्रमुखता से लागू किया जाएगा। पहले चरण में जिन शहरों की आबादी दस लाख या इससे अधिक है उनमें ई चालान करने की प्रक्रिया तेज होगी। मंत्रालय ने अपनी सूचना में स्पष्ट किया है कि ई चालान की सूचना अपराध की घटना के पंद्रह दिनों के भीतर भेजी जाएगी। इलेक्ट्रोनिक निगरानी के माध्यम से एकत्र किए गए इलेक्ट्रोनिक रिकार्ड को चालान निपटाने तक संग्रहीत किया जाएगा। 

दिल्ली में पहले से ही  लागू है  ई चालान  नियम 

यदि ई चालान के नए नियमों की बात करें तो दिल्ली में पहले से ही ई चालान सिस्टम मौजूद है। यहां नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन मालिकों को डिजीटल माध्यम से चालान भेजा जाता है। मंत्रालय ने अब यातायात नियम उल्लंघन जैसे अपराध को रिकार्ड करने के लिए बॉडी वियरेबल कैमरा या डैशबोर्ड कैमरा जैसे आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल की अनुशंसा की है। 

राजधानी में  मिल रही  घर बैठे लाइसेंस बनाने की सुविधा 

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब दिल्लीवासियों के लिए बेहद आसान हो गया है। यहां 11 अगस्त से लोगों को घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सुविधा प्रदान की जा रही है।  दिल्ली परिवहन विभाग ने लर्निंग लाइसेंस आवेदन, नवीनीकरण, परमिट रिन्युअल, पंजीयन प्रमाण पत्र, बीमा एनओसी सहित 33 सुविधाएं ऑनलाइन कर दी हैं। इससे लोगों को खासी राहत मिल रही है। अब लाइसेंस आवेदक को सिर्फ ड्राइविंग टेस्ट और फिटनेस टेस्ट प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए ही परिवहन कार्यालय जाना पड़ता है। 

 

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