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बंपर टू बंपर इंश्योरेंस : एक सितंबर से आदेश लागू, 100 फीसदी मिलेगा बीमा कवर

Posted On : 31 August, 2021

मद्रास हाईकोर्ट का फैसला : ट्रक मालिकों को भी करनी होगी आदेशों की पालना 

अगर आप ट्रक, पिकअप, थ्री व्हीलर, ऑटो रिक्शा या कोई भी वाहन खरीदेंगे तो अब एक सितंबर 2021 से बंपर टू बंपर इंश्योरेंस (B2B insurance) भी लेना अनिवार्य होगा। बता दें कि यह इंश्योरेंस मद्रास हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत अनिवार्य किया गया है।  मद्रास हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है कि 1 सितंबर से बेचे जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों पर बंपर टू बंपर इंश्योरेंस जरूरी होगा। यह इंश्योरेंस 5 साल की अवधि के लिए ड्राइवर, पैसेंजर और  वाहन मालिक को कवर करने वाले इंश्योरेंस से अलग होगा। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस एस वैद्यनाथन ने हाल ही जारी अपने आदेश में कहा है  कि वाहन के मालिक को ड्राइवर, पैसेंजर और थर्ड पार्टी के साथ स्वयं के हितों की रक्षा करने में जागरूक रहना चाहिए। इससे उन पर किसी तरह का अनावश्यक भार नहीं पड़ेगा। जानकारी के लिए बता दें कि बंपर टू बंपर इंश्योरेंस के अंतर्गत 10 प्रतिशत बीमा कवर मिलता है। 

क्या कहा जस्टिस एस स्वामीनाथन ने 

मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस एस. स्वामीनाथन ने अपने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए इरोड में स्पेशल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के सात दिसंबर 2019 के आदेश को चुनौती देने वाली न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की एक रिट याचिका को अनुमति दी। जज ने कहा कि यह बहुत दुखद है जब कोई वाहन बेचा जाता है तो खरीददार को पालिसी की शर्तों और इसके महत्व के बारे में साफ तौर पर नहीं बताया जाता है।

इसके कारण खरीदार पालिसी के नियमों एवं शर्तों को अच्छी तरह से समझने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वह व्यक्ति वाहन प्रदर्शन को लेकर अधिक चिंतित रहता है जबकि पालिसी के बारे में इतना नहीं सोचता। जस्टिस एस स्वामीनाथन ने अपने इस महत्वपूर्ण फैसले में यह भी कहा है कि जब ग्राहक एक वाहन खरीदने के लिए बड़ी राशि खर्च कर सकता है तो वह अपने या दूसरों की सुरक्षा के लिए बीमा पालिसी लेने के लिए मामली राशि खर्च करने में रुचि क्यों नहीं लेता। इधर कंपनी ने तर्क दिया है कि वाहन मालिक की ओर से अतिरिक्त प्रीमियम देने पर कवरेज बढाया जा सकता है। 

क्या है बंपर टू बंपर इंश्योरेंस 

आपको बता दें कि बंपर टू बंपर इंश्योरेंस के अंतर्गत खरीदे गए वाहन  के हर कलपुर्जों का भी इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस कंपनी इस पॉलिसी के तहत गाडी के हर उस पार्ट का पेमेंट करती है जिसे नुकसान पहुंचता है। वह पार्ट फिर चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो। इस तरह से बंपर टू बंपर इंश्योरेंस में 100 प्रतिशत बीमा कवर दिया जाता है।

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