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26 Jul 2023
Automobile

खनिज पदार्थों की लोडिंग 10 चक्का और 28 टन से ज्यादा क्षमता वाले ट्रकों में नहीं होगी

By News Date 26 Jul 2023

खनिज पदार्थों की लोडिंग 10 चक्का और 28 टन से ज्यादा क्षमता वाले ट्रकों में नहीं होगी

माइनिंग सेक्टर लोडिंग ट्रक : नए नियम एक अगस्त से लागू

तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में खनिज ले जाने वाले हैवी ट्रकों से सड़कों को नुकसान पहुंचाने और दुर्घटनाओं का कारण बनने की लगातार घटनाओं के बाद, सरकार ने अब 1 अगस्त से नए नियम लागू किए हैं। इसमें सबसे मुख्य, खनिज ले जाने वाले ट्रकों के लिए नियम बनाए गए हैं, जिसमें 10 चक्का और 28 टन से अधिक क्षमता वाले ट्रकों को जिले में नहीं चलाया जा सकता है। इसकी जानकारी, डेयरी मंत्री, मनो थंगराज ने रविवार को संवाददाताओं को देते हुए कहा कि यदि इन मानदंडों का उल्लंघन किया गया तो वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा।

लोगों की मांग पर मुख्यमंत्री ने लिया फैसला

थंगराज ने कहा कि जिले के लोगों की तरफ से आ रही बार-बार शिकायतों और मांग के आधार पर ही मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस संबंध में परिवहन आयुक्त के माध्यम से एक कार्यकारी आदेश पारित किया है। लोडिंग क्षमता और एक्सल प्रतिबंध के अलावा, इन ट्रकों को खनिजों की ढुलाई के लिए निर्दिष्ट दो सड़कों का सख्ती से पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि, अरलवैमोझी से आने वाले लोगों को शेनबाग रामनपुदुर, थुवरनकाडु से कलियानकाडु तक यात्रा करनी चाहिए, जबकि कवलकिनारू से आने वाले ट्रकों को थोवलाई, वेल्लामादम, अटामार्केट, पुथेरी और एराचाकुलम मार्ग से जाना चाहिए।

जिला प्रशासन ने ओवरलोड करने वाले 25 वाहनों को किया जब्त

आपको बता दें, कन्याकुमारी में कोई चार-तरफा लेन नहीं थी और ट्रकों के संकरी सड़कों से गुजरने के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती थी। मंत्री ने कहा कि, इन निर्धारित मार्गों से दुर्घटनाओं से बचा जा सकेगा। जिला प्रशासन ने पिछले दिनों ओवरलोड परिवहन करने वाले 25 वाहनों को जब्त किया था। कन्याकुमारी जिले में कार्यरत खदानों की संख्या 36 से घटकर 7 हो गई है, ट्रकों की संख्या भी कम होनी चाहिए। तिरुनेलवेली और तूतीकोरिन से जिले में प्रवेश करने वाले ओवरलोड ट्रकों पर प्रतिबंध लगा रहेगा।

ट्रक ऑपरेटरों और खदान मालिकों के संघों के साथ बातचीत के बाद बनाए नए नियम

नए नियमों को लागू करने से पहले जिला प्रशासन ने ट्रक ऑपरेटरों और खदान मालिकों के संघों के साथ बातचीत की। सहमति के बाद 1 अगस्त से खनिज पदार्थों की लाेडिंग 10 चक्का और 28 टन से अधिक क्षमता वाले वाहनों में नहीं करने का आदेश जारी किया गया है। थंगराज ने कहा कि, पहले जब्त किए गए ट्रकों को कोट्टार पुलिस स्टेशन से एक विशाल स्थान पर ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि, आविन प्रशासन अच्छे से काम कर रहा है और इसके संयंत्रों में बिजली की खपत कम करने के प्रयास भी चल रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मंत्री के साथ जिला कलेक्टर पीएन श्रीधर, एसपी हरि किरण प्रसाद और मेयर आर महेश भी इस दौरान मौजूद थे।

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