Posted On : 10 August, 2021
आज आपको बताते हैं कि कैसे सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना आपको बुढापे का सहारा बन सकती है। यदि आप छोटे व्यापारी हैं अथवा ट्रक कारोबार से ड्राइवर, खलासी, मिस्त्री या मालिक किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं तो आप इस योजना का लाभ लेने के हकदार हैं। जी हां इस अनूठी योजना का नाम है प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना (PM Karam Yogi Mandhan Yojana (PMKYM))। यह योजना तत्कालीन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा 5 जुलाई 2019 को शुरू की गई थी। अब यह योजना क्रियान्वित हो रही है। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना-2021 में देश के कोई भी पात्र व्यक्ति इसमें आवेदन कर इसका लाभ उठा सकते हैं। देश के करोड़ो ट्रक कारोबारियों और खुदरा व्यापारियों को इसी बात की चिंता होती है कि बुढापे में उनको निरंतर आर्थिक सहारा कैसे मिल पाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने पहली बार इनके बारे में सोचा। इसी दूरदर्शी और कल्याणकारी सोच के चलते प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना आरंभ की गई है। इस योजना की मुख्य विशेषता यह है कि साठ साल की उम्र पूरी होते ही प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के लाभार्थियों को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी जो आजीवन मिलती रहेगी।
प्रधानमंत्री मानधन योजना 2021 में आवेदन से पहले अधिक जानकारी के लिए आप सरकार की बनाए गए कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं। यहां आप इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया जान सकते हैं वहीं आवेदन भी प्राप्त कर सकते है। योजना में पंजीकरण के लिए सरकार ने 3.2 लाख सीएससी को यह काम सौंपा है। हर शहर में पीएमकेवाई सीएसी संचालित किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत जो ट्रक ड्राइवर या अन्य ट्रक कारोबारी लोजिस्टिक कंपनियों या ट्रांसपोर्ट कंपनियों में काम करते हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना में साठ साल की आयु पूरी होने पर लाभार्थी के खाते में जो पैसा प्रतिमाह के हिसाब से प्रीमियम का जमा होगा उसके अलावा केंद्र सरकार भी निर्धारित राशि उनके खातों में जमा कराएगी। इस तरह से प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना समान पेंशन प्रीमियम योगदान स्कीम है। प्रीयिमम राशि आयु के अनुसार निर्धारित की गई है जैसे 18 वर्ष की आयु के लाभार्थी को 55 रुपये प्रतिमाह देने होंगे। इस तरह से साठ वर्ष की आयु पूरी होने के बाद लाभार्थी के खाते में प्रतिमाह तीन हजार रुपये पेंशन राशि आ जाएगी।
प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 2021 के लिए आवेदन की पात्रता के बारे में आपको बता दें कि इसमें ट्रक कारोबार से लेकर सभी तरह के व्यापार से जुडे लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। भारत से बाहर के लोग इसमें आवेदन नहीं कर सकते। स्व नियोजित दुकान मालिकों, खुदरा मालिको और अन्य व्यापारियों के लिए वार्षिक कारोबार 1.3 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना अनिवार्य है। जीएसटी पंजीकरण की संख्या भी दर्ज की जानी चाहिए। वहीं आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी होता है।
प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 2021 एक ऐसी योजना है जो लघु व्यापारियों और ट्रक या अन्य व्यवसायियों के लिए बुढापे में वरदान साबित होगी। इसमें हर महीने तीन हजार रुपये की पेंशन का प्रावधान रखा गया है। यह राशि लाभार्थी के खाते में सीधे हस्तांतरित की जाएगी। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 2021 के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य छोटे कारोबारियों को वृद्धावस्था में आर्थिक संबल प्रदान करना है ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। प्रधानमंत्री योजना में सरकार 50 प्रतिशत वित्त पोषण करेगी।
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